पैन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
आपका पैन या स्थायी खाता संख्या केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की देखरेख में भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 139A के तहत जारी एक 10-अंकीय अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान संख्या है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पैन कार्ड रखना महत्वपूर्ण है। हालांकि यह एक पहचान उपकरण के रूप में कार्य करता है, लेकिन यह भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। पैन आवेदकों को अन्य सभी सरकारी प्रमाण-पत्रों की तरह ही पहचान दस्तावेजों का एक विशिष्ट सेट प्रस्तुत करना होगा। पैन आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। उसी के लिए, दो अलग-अलग प्रकार के आवेदन पत्र प्रदान किए जाते हैं। एक फॉर्म 49ए है, जबकि दूसरा विदेशियों के लिए फॉर्म 49एए है। आवेदन जमा करने वाली संस्थाओं के अनुसार, विभिन्न प्रकार के पैन आवेदनों के लिए विभिन्न प्रकार के सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। आइए दस्तावेजों के विभिन्न सेटों की जांच करें जिनकी अलग-अलग संस्थाओं को पैन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता होती है।
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सुविधा: अब आधार eKYC के जरिए नेशनल पेंशन सिस्टम में खोल सकेंगे अकाउंट, PFRDA ने दी इसकी इजाजत
कोरोना महामारी को देखते हुए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आधार e-KYC के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। अभी तक eNPS के तहत रजिस्ट्रेशन आधार ऑफलाइन e-KYC या पैन और बैंक खाते के माध्यम से होता था।
कैसे खोल सकेंगे अकाउंट
- आधार का उपयोग करके ऑनलाइन NPS अकाउंट खोलने के लिए, सब्सक्राइबर्स को eNPS पोर्टल पर जाना होगा।
- सब्सक्राइबर्स को "नेशनल पेंशन सिस्टम" पर क्लिक करना होगा और बाद में "रजिस्ट्रेशन" ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- अब खाता खोलने की कैटेगिरी "व्यक्तिगत सब्सक्राइबर" या "कॉर्पोरेट सब्सक्राइबर" में से किसी एक को चुनना होगा। इसके अलावा आपको "भारत का नागरिक" या "भारत का अनिवासी (NRI)" या "भारत का प्रवासी नागरिक (OCI)" में से किसी एक को चुनना होगा।
- इसके बाद आपको "आधार ऑनलाइन / ऑफलाइन केवाईसी" ऑप्शन को चुनना होगा। इसके अलवा खाता खोलने के लिए 'टीयर टाइप' का चयन करना होगा।
- “आधार ऑनलाइन” प्रक्रिया को जारी रखने के लिए, सब्सक्राइबर्स को UIDAI द्वारा दिए गए “आधार” (12 अंक) या “वर्चुअल आईडी” (16 अंक) नंबर का चयन करने और “जनरेट ओटीपी” पर क्लिक करना होगा।
- सब्सक्राइबर को “जनरेट OTP” पर क्लिक करना होगा और आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मिले OTP को सबमिट करना होगा।
- NPS रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने के लिए सब्सक्राइबर को अन्य जरूरी जानकारियां भरनी होंगी।
- आखिर में आपको NPS में योगदान करना होगा। पेमेंट करने के बाद डिजिटली रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस पुरी हो जाएगी।
क्या है नेशनल पेंशन स्कीम?
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) को जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। 2009 में इसे सभी कैटेगरी के लोगों के लिए खोल दिया गया। कोई भी व्यक्ति अपने कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान दे सकता है। इकट्ठा हुई धन राशि के एक हिस्से को वह एक बार में निकाल भी सकता है और बची हुई राशि का इस्तेमाल रिटायरमेंट के बाद नियमित आय प्राप्त करने के लिए कर सकता है। व्यक्ति के निवेश और उस पर मिलने वाले रिटर्न से NPS खाता बढ़ता है। इस स्कीम में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के कर्मचारी और आम नागरिक भी निवेश कर सकते हैं।
NPS ने बीते 1 साल में दिया 12-15% तक का रिटर्न
एनपीएस ग्राहकों को इक्विटी से एक साल में करीब 12.5-17% तक रिटर्न मिला है। प्रेफरेंशियल शेयर ने 12-14% मुनाफा दिया है, जबकि सरकारी बॉन्ड में निवेश के जरिए एनपीएस ग्राहकों ने 10-15% तक रिटर्न कमाया है।
क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है?
हम न्यूनतम रु. 15,000 से शुरू होने वाले टर्म डिपॉजिट ऑफर करते हैं जिन्हें आमतौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट भी कहा जाता है. आप ऑनलाइन फिक्स्ड डिपॉजिट खोल सकते हैं और 12 महीनों से 60 महीनों तक की अवधि चुन सकते हैं. हम समय-समय पर एफडी के लिए उच्च ब्याज दरों के साथ विशेष अवधि की सुविधा देते हैं. हमारे फिक्स्ड डिपॉजिट में, आप एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते हैं और आपको मेच्योरिटी पर या एक निर्धारित फ्रिक्वेंसी पर ब्याज मिलता है.
सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान-सिंगल मेच्योरिटी स्कीम (एसएमएस)
हमने रेकरिंग डिपॉजिट (आवर्ती जमा) में दिलचस्पी लेने वाले कस्टमर के लिए एक विशेष डिपॉजिट प्लान बनाया है, जिसे सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान (एसडीपी) कहा जाता है. एसडीपी में, आप एक निर्धारित अवधि (12 से 60 महीने) के लिए हर महीने रु. 5,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिंगल मेच्योरिटी स्कीम (एसएमएस) के तहत, आपको मेच्योरिटी पर मूलधन और ब्याज मिलता है. प्रत्येक नए डिपॉजिट पर ब्याज को राशि डिपॉजिट किए जाने वाले महीने में लागू ब्याज दरों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है.
सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान- मासिक मेच्योरिटी स्कीम (एमएमएस)
हमने रेकरिंग डिपॉजिट (आवर्ती जमा) में दिलचस्पी लेने वाले कस्टमर के लिए एक विशेष डिपॉजिट प्लान बनाया है, जिसे सिस्टमेटिक डिपॉजिट प्लान (एसडीपी) कहा जाता है. एसडीपी में, आप एक निर्धारित अवधि (12 से 60 महीने) के लिए हर महीने रु. 5,000 तक इन्वेस्ट कर सकते हैं. मंथली मेच्योरिटी स्कीम (एमएमएस) के तहत, आपको हर महीने ब्याज का भुगतान मिलेगा और मूलधन का भुगतान मेच्योरिटी पर किया जाएगा. प्रत्येक नए डिपॉजिट पर ब्याज को राशि डिपॉजिट किए जाने वाले महीने में लागू ब्याज दरों के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है.
NRI और PIO में अंतर- Difference Between NRI and PIO in Hindi
अनिवासी भारतीय (Non-Resident Indians =NRI)
ऐसा भारतीय पासपोर्टधारक होता है जो किसी वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 183 दिनों के क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? लिये किसी अन्य देश में रहता है।NRIs को वोट देने का अधिकार होता है और सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह कि उनकी केवल वही आय भारत में कर योग्य होती है, जो वे भारत में कमाते हैं।
बजट2020 में पास किए गए Finance act2020 के अनुसार 183 दिनों के स्थान पर इसे 245 दिन कर दिया गया है।
PIOs कौन होते हैं?
भारतीय मूल का व्यक्ति (Persons of Indian Origin-PIO) एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जन्म से या वंश से तो भारतीय है, परंतु वह भारत में रहता नहीं है।
15 जनवरी 2015 को भारत सरकार ने PIO कार्ड योजना को वापस ले लिया और इसे OCIs के साथ मिला दिया गया।
Overseas Citizenship of India (OCI)
OCI की श्रेणी को भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में शुरू किया गया था।
गृह मंत्रालय OCI को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो 26 जनवरी, 1950 को भारत का नागरिक था या उस तारीख पर भारत का नागरिक बनने योग्य था; या 15 अगस्त, 1947 के बाद भारत का हिस्सा बने किसी क्षेत्र से संबंधित था, या ऐसे व्यक्ति का बच्चा या पोता, जो अन्य पात्रता मानदंडों पूरे करता हो।OCI कार्ड नियमों की धारा 7(A) के अनुसार, एक आवेदक OCI कार्ड के लिये पात्र नहीं होगा यदि वह या उसके माता-पिता या दादा-दादी, परदादा-परदादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश या किसी ऐसे देश के नागरिक रहे हों, जिसे भारत सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है।
OCI कार्डधारक भारत में प्रवेश कर सकते हैं, भारत का दौरा करने के लिये बहुउद्देशीय आजीवन वीज़ा (Multipurpose Lifelong Visa) प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिये विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण करने की आवश्यकता भी नहीं होती है।यदि कोई व्यक्ति पाँच साल की अवधि के लिये OCI के रूप में पंजीकृत रहता है, तो वह भारतीय नागरिकता के लिये आवेदन का पात्र हो जाता है।OCI कार्डधारक भारत में विशेष बैंक खाते खोल सकते हैं, वे गैर-कृषि संपत्ति (आवासीय व व्यावसायिक) खरीद सकते हैं, किंतु उन्हें कृषि योग्य भूमि की खरीद करने का अधिकार नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस एवं पैन कार्ड के लिये भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन OCI कार्डधारियों को मतदान एवं सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है।
सरकारी स्कीम NPS में हर महीने 1500 रुपये लगाकार बन सकते हैं करोड़पति, घर बैठे कीजिए ये काम
कोरोना महामारी ने एक बार फिर लोगों को इस बात से आगाह किया है कि जीवन बहुत अनिश्चित है।
Edited by: India TV Paisa Desk
Published on: May 06, 2021 15:14 IST
सरकारी स्कीम NPS में हर महीने 1500 रुपये लगाकार बन सकते हैं करोड़पति, घर बैठे कीजिए ये काम
नई दिल्ली। कोरोना महामारी ने एक बार फिर लोगों को इस बात से आगाह किया है कि जीवन बहुत अनिश्चित है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपनी वृ़द्धावस्था के लिए और अपनों के लिए एक सुरक्षित भविष्य का इंतजाम करें। सरकार ने आसानी के साथ सुरक्षित भविष्य बनाने के लिए NPS अकाउंट खोलने की सुविधा दी है। इसके तहत निजी कंपनियों के कर्मचारी और छोटे कारोबारी भी फायदा उठा सकते हैं। कोरोना संकट के बीच पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत खाता खोलने के लिए नई सुविधा प्रदान की है। अभी तक eNPS के तहत रजिस्ट्रेशन आधार ऑफलाइन e-KYC या पैन और बैंक खाते के माध्यम से क्या OCI का भारत में बैंक खाता हो सकता है? होता था। वहीं अब कोरोना काल में ऑनलाइन आधार e-KYC के जरिए ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सुविधा दी है।
हर महीने 1600 रुपये बचाकर पाएं 1 करोड़
मान लीजिए यदि आपकी उम्र 20 साल है और आप हर महीने में करीब 1590 रुपये जमा करते हैं। यदि आपको NPS से करीब 10 फीसदी का औसतन सालाना रिटर्न मिले तो 40 साल तक हर महीने 1600 रुपये जमा करने पर 60 साल की उम्र में जब आप रिटायर होंगे तब तक आपके पास 1 करोड़ रुपयों का भारी-भरकम कॉर्पस जमा हो चुका होगा।
जानिए कौन खोल सकता है खाता
NPS में 18 साल से लेकर 65 साल की उम्र तक का कोई भी शख्स निवेश कर सकता है। इसकी मेच्योरिटी आपकी उम्र 60 साल की होने पर होती है। यह स्कीम निजी कंपनियों के कर्मचारियों के लिए लाभदायक है जिन्हें कोई पेंशन नहीं मिलती। इसके साथ ही स्वरोजगार करने वाले और छोटे कारोबारियों के लिए भी यह लाभदायक स्कीम है।
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